उत्तर प्रदेश की सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की मदद के लिए एक पेंशन योजना SSPY की घोषणा की है. ये गरीब और पात्र नागरिकों की मदद के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना के मुताबिक एक फिक्स राशि डिपाजिट की जाती है. वृद्धा पेंशन योजना की अधिक जानकारी और पूरी गाइड निचे दी गयी लिंक के द्वारा फॉलो करें.
पेंशन योजना हर किसी के जीवन में काफी मान्य रखती है खासकर वृद्ध और गरीब वर्ग के लिए. इसे वृद्ध लोगों के सहारा की लाठी कहे तो भी गलत नहीं होगा. हर वृद्ध आदमी को सरकार से पेंशन रूपी मदद की आशा रहती है. बहुत से स्टेट में वह की गवर्नमेंट ने लोगो की सहायता के लिए विशेष वृद्धा पेंशन योजना लागु की है. हम इस लिख में उप में लागु की गयी सभी पेंशन योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे।
उत्तर प्रदेश योजना: PENSION SCHEME
१. यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना SSPY
(Old Age Pension Scheme)
२. यूपी विधवा पेंशन योजना (Widow Pension Scheme)
३. उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना (Divyang and Leprosy Pension)
जैसे की उत्तर प्रदेश के तीन पेंशन योजनाओं को देखा. अब तीनो पेंशन योजनाओं के बारे में विश्तृत रूप से जानेंगे। सभी पेंशन योजनों को कैसे अप्लाई करें, इन योजनाओं को अप्लाई करने योग्यता और आवेदन पत्र की पूरी डिटेल के बारे में जानेगे.
उत्तरप्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना 2021 | UP Pension Scheme Online Application Form | Vridha pension List UP | Uttar Pradesh Old Age Pension Scheme | उत्तर प्रदेश पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन
१. यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना (SSPY)
वृद्धापेंशन योजना के तहत देश के वरिष्ठ नागरयकों के विकास के लिए एक धन राशि प्रदान की जाती है. इस योजना के तहत प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह ८०० रुपये राशि पदान की जाती है. पहले ये राशि सिर्फ ७५० रूपए प्रतिमाह थी, अब बढ़ाकर ८०० रूपए प्रतिमाह कर दी गयी है.
यूपी SSPY पेंशन योजना के लिए उपयुक्तता
SSPY पेंशन योजनाओं का लाभ लेने के लिए नींलिखत मापदंड हैं:-
१. आवदेक उत्तर प्रदेश का निवासी हो
२. आवेदक गरीबी रेखा से निचे हो
३. आवेदक के पास BPL प्रमाण पत्र जरुरी
४. आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर या पिछड़ा वर्ग से होना चाहिए
SSPY पेंशन के लिए जरुरी डाक्यूमेंट्स
- जन्म / आयु प्रमाण पत्र
- पहचान प्रमाणक जैसे-
- Voter आई.डी.
- Aadhar कार्ड
- राशन कार्ड
- बैंक पासबुक
- विशेष अधिकारी से आय प्रमाण पत्र
- पति की मृत्यु प्रमाण पत्र
- निर्धनता प्रमाण पत्र
SSPY आवेदन करने की ऑफिसियल वेबसाइट
इस पेंशन योजना को अप्लाई करने के लिए यहाँ दी गयी Official Website पर जाएँ.
वृद्धा पेंशन योजना को अप्लाई करने की सभी स्टेप
१. सबसे पहले वेबसाइट को ओपन करने के बाद उस वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा.
२. होम पेज खुलने के बाद उसके नेविगेशन पेज में वृद्धापेंशन का ऑप्शन दिखाई देगा आपको उस ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा.
३. ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दूसरा पेज खुल जायेगा. इस पेज पे ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक दिखाई देगा उसपे क्लिक कर देना है.
४. क्लिक करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जायेगा.
५. रजिस्ट्रेशन खुलने के बाद उसमे जो भी जानकारियां पूछा गया है उसे सही सही भर ले.
६. सभी विकल्प डिटेल्स भरने के बाद सु बे के बटन पर क्लिक कर अप्लाई कर देना है. इस प्रकार से आपके करने की प्रक्रिया पूरी हो
२. यूपी विधवा पेंशन योजना– Widow Pension Uttar Pradesh
ये पेंशन उत्तर के विधवाओं के लिए है. उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं को सर्कार की तरफ से ५०० रूपए सहायता राशि प्रदान की जाती है. इस योजना का बहुत लाभ उन महिलाओं को होगा जो अति गरीब और पिछड़ा वर्ग से हैं जिससे उनको कुछ आर्थिक बोझ काम हो जायेगा.
यूपी पेंशन योजना के लिए उपयुक्तता
पेंशन योजनाओं का लाभ लेने के लिए नींलिखत मापदंड हैं:-
१. आवदेक उत्तर प्रदेश का निवासी हो
२. आवेदक गरीबी रेखा से निचे हो
३. आवेदक के पास BPL प्रमाण पत्र जरुरी
४. आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर या पिछड़ा वर्ग से होना चाहिए
पेंशन के लिए जरुरी डाक्यूमेंट्स
- जन्म / आयु प्रमाण पत्र
- पहचान प्रमाणक जैसे-
- Voter आई.डी.
- Aadhar कार्ड
- राशन कार्ड
- बैंक पासबुक
- विशेष अधिकारी से आय प्रमाण पत्र
- पति की मृत्यु प्रमाण पत्र
- निर्धनता प्रमाण पत्र
आवेदन करने की ऑफिसियल वेबसाइट
इस पेंशन योजना को अप्लाई करने के लिए यहाँ दी गयी Official Website पर जाएँ.
यूपी विधवा पेंशन योजना को अप्लाई करने की सभी स्टेप
१. सबसे पहले वेबसाइट को ओपन करने के बाद उस वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा.
२. होम पेज खुलने के बाद उसके नेविगेशन पेज में वृद्धापेंशन का ऑप्शन दिखाई देगा आपको उस ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा.
३. ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दूसरा पेज खुल जायेगा. इस पेज पे ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक दिखाई देगा उसपे क्लिक कर देना है.
४. क्लिक करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जायेगा.
५. रजिस्ट्रेशन खुलने के बाद उसमे जो भी जानकारियां पूछा गया है उसे सही सही भर ले.
६. सभी विकल्प डिटेल्स भरने के बाद सु बे के बटन पर क्लिक कर अप्लाई कर देना है. इस प्रकार से आपके करने की प्रक्रिया पूरी हो
३. उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना (Divyang and Leprosy Pension)
इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकलांग जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं उनके लिए तैयार की गई है. इस योजना के जरिये सभी लाभार्थियों को ५०० रूपए की धन राशि प्रदान की जाती है. लेकिन इस योजना का लाभ लेने के लिए इसका मुख्य मापदंड ४०% विकलांगता है. इसके लिए पात्र होना जरुरी है जिसके लिए पास के शहर या जिला अस्पताल से अधिकारी द्वारा सत्यापित ४०% विकलांगता होना जरुरी है.
यूपी पेंशन योजना के लिए उपयुक्तता
पेंशन योजनाओं का लाभ लेने के लिए नींलिखत मापदंड हैं:-
१. आवदेक उत्तर प्रदेश का निवासी हो
२. आवेदक गरीबी रेखा से निचे हो
३. आवेदक के पास BPL प्रमाण पत्र जरुरी
४. आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर या पिछड़ा वर्ग से होना चाहिए
पेंशन के लिए जरुरी डाक्यूमेंट्स
- जन्म / आयु प्रमाण पत्र
- पहचान प्रमाणक जैसे-
- Voter आई.डी.
- Aadhar कार्ड
- राशन कार्ड
- बैंक पासबुक
- विशेष अधिकारी से आय प्रमाण पत्र
- पति की मृत्यु प्रमाण पत्र
- निर्धनता प्रमाण पत्र
आवेदन करने की ऑफिसियल वेबसाइट
इस पेंशन योजना को अप्लाई करने के लिए यहाँ दी गयी Official Website पर जाएँ.
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना को अप्लाई करने की सभी स्टेप
१. सबसे पहले वेबसाइट को ओपन करने के बाद उस वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा.
२. होम पेज खुलने के बाद उसके नेविगेशन पेज में वृद्धापेंशन का ऑप्शन दिखाई देगा आपको उस ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा.
३. ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दूसरा पेज खुल जायेगा. इस पेज पे ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक दिखाई देगा उसपे क्लिक कर देना है.
४. क्लिक करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जायेगा.
५. रजिस्ट्रेशन खुलने के बाद उसमे जो भी जानकारियां पूछा गया है उसे सही सही भर ले.
६. सभी विकल्प डिटेल्स भरने के बाद सु बे के बटन पर क्लिक कर अप्लाई कर देना है. इस प्रकार से आपके करने की प्रक्रिया पूरी हो
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